चेक बाउंस मामले में अधिवक्ता गौरव शर्मा ने दिलाया न्याय!
देनेदारी से नहीं बच सकता अभियुक्त,
रेवड़ियो की तरह न बाटे चैक : कोर्ट
(विकास गर्ग)
देहरादून। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट/अपर सिनियर सिविल जज षष्ट्म आफिया मतीन की कोर्ट ने चैक बाउंस के दो मामलो में आरोपी फर्म के एकल स्वामी को छः-छः माह के कारावास और रुपये 13,38,000/- व रुपये 19,65,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सिक्योरिटी चैक की दलील को दरकिनार करते हुए न्याय के स्थापित सिद्धांत का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि यदि चैक में खाता धारक के हस्ताक्षर है तो कोई भी आपत्ति औचित्यहीन है।

त्रिकोनिया हल्द्वानी स्थित स्पर्श रेडीमेट गार्मेन्टस फर्म के स्वामी अक्षत मल्होत्रा ने रेडीमेट माल की आपूर्ति करने वाली शिकायतकर्ता फर्म दीप ट्रेडर्स एवं एमपी एप्पेर्सल को सिक्योरिटी स्वरूप दो ब्लेक चैक हस्ताक्षर करके दिये थे। वर्ष 2022 में अक्षत मल्होत्र पर शिकायतकर्ता फर्मो के प्रति लाखो की देनदारी हो गयी और उन्होंने मांग बावजूद रुपये की अदायगी से इंकार कर दिया। इसपर शिकायतकर्ताओं ने सिक्योरिटी चैक का प्रयोग कर भरपाई का प्रयास किया लेकिन दोनो चैक बाउंस हो गये।
शिकायतकर्ताओ ने अधिवक्ता गौरव शर्मा के माध्यम से अक्षत मल्होत्रा को विधिक नोटिस भेजा और कोर्ट में चैक बाउंस का मुकदमा दर्ज करा दिया। अक्षत मल्होत्रा ने मुख्यता ब्लेंक सिक्योटिरी चैक के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए देनदारी से इंकार कर बचने की कोशिश की। इसपर शिकायतकर्ता के वकील गौरव शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की दलीले पेश करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अक्षत ने चैक देने और उसपर हस्ताक्षर करने की बात का समर्थन किया है जिससे यह उपधारणा की जानी है कि चैक किसी ऋण या दायित्व की प्रतिपूर्ति के लिये दिया गया है। जिसे अक्षत सबूत के आधार पर खण्डित नहीं कर पाया।
जज आफिया मतीन ने अभियुक्त के अन्य विरोधाभासी कथनो को दरकिनारे करते हुए अक्षत की देनदारी को माना और उसे सजा सुनाई। चैक की धनराशि को अर्थदण्ड के रूप में शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह व गुरुप्रीत सिंह को रुपये 13,33,000/- व रुपये 19,60,000/- भरने का आदेश दिया गया है। जिसकी अदायगी न करने पर मुल्जिम को छः-छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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