मिलावटखोरों पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, पनीर-दूध और मिठाई में मिलावट पर लगा 8.67 लाख का जुर्माना
अयोध्या। आम जनमानस की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दिसंबर 2025 के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या के न्यायालय ने 30 अलग-अलग प्रकरणों में कुल 8,67,000 रुपये का भारी अर्थदण्ड लगाया है। जांच के दौरान छेना मिठाई, पनीर, खोया, दूध, बेसन और रिफाइंड तेल जैसे दैनिक उपयोग के खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक और असुरक्षित पाए गए थे, जिसे न्यायालय ने बेहद गंभीर माना है। विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, खास तौर पर दूध और दुग्ध उत्पादों के साथ-साथ पान मसाला और नानखटाई जैसे उत्पादों में मिलावट मिलने पर कठोर रुख अपनाया गया है। अलग-अलग मामलों में दोषियों पर 16 हजार से लेकर 95 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोंका गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मिलावटखोरी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति जारी रहेगी और भविष्य में भी ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जेल भेजने जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनता से भी अपील की है कि वे अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए केवल लाइसेंसधारी दुकानों से ही सामान खरीदें और संदिग्ध मिलावट की सूचना तत्काल विभाग को दें।
