(विकास गर्ग)
त्यूनी। पुलिस उपमहानिरीक्षक/“वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक” पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद देहरादून व क्षेत्राधिकारी महोदय विकास नगर के पर्यवेक्षण में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये गए अभियान में रात्रि के समय कानून व्यवस्था चेकिंग रात्रि गश्त व्यवस्था में मामूर था उसी समय सामने से दो सफेद रंग की कार HP no की आई जिस को रोका गया तो ड्राइवर इधर उधर की बाते करने लगा शक होने पर वाहनो को चेक किया गया तो कारो के अंदर अलग अलग कर में पांच व्यक्ति बैठे थे व पीछे डिग्गी में 1-1 घुरल (घुरड़) के शव रखे थे ।
जिसके संबंध में सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया कि रात को हम लोग शिकार पर निकले थे और हमने मोरी क्षेत्र में शिकार कर ये दो घुरड़(घुराल) मारे है । जिनको हम हिमाचल ले जा रहे थे । जब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो एक टेलिस्कोप लगी रायफल और दस जिंदा कारतूस बरामद हुए । लाइसेंस तलब करने पर हिमाचल प्रदेश का लाइसेंस बरामद कराया गया ।अभियुक्त का यह जुर्म वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9/51 ओर 30 आर्म्स एक्ट और धारा 34 IPC का उलंघन है ।
अभियुक्तों को इनके जुर्म से अवगत करा कर गिरफ्तार किया गया । जिनके नाम पता 1. नरेश पुत्र राजेंद्र सिया ग्राम सेकंड थाना रोड जिला शिमला हिमाचल प्रदेश, 2 कुशाल रावत पुत्र जगत सिंह रावत ग्राम मोहरा थाना मोरी जिला उत्तरकाशी उम्र 40 वर्ष 3 सुनील पुत्र श्री रामेश्वर ग्राम खरोसा पोस्ट ऑफिस रोड थाना रोड जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ।
4 दिनेश पुत्र श्री रणवीर सिंह सरस्वती नगर राजू पाल जिला शिमला हिमाचल प्रदेश
5 लेखराज पुत्र श्री जगदीश ग्राम सर्कल थाना रोड जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।
इस पर पांचों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 28 /22 धारा 9/51 वन्य वन्य जीव संरक्षण मैं पंजीकृत किया गया और शस्त्र लाइसेंस के उलघन पर धारा 30 आर्म्स एक्ट और 34 IPC दर्ज किया गया । जिनको बाद मेडिकल कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा ।
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