राज्य में चुनाव आचार संहिता लगते धारा 144 लागू

(विकास गर्ग)

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान होने के बाद पूरे राज्य में अब आचार संहिता लाग गई है। जिसके त​हत राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने धारा 144 लागू दी है। ऐसे में जो उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और केवल 5 लोग ही घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट देने का प्रचार कर सकेंगे ।

क्या है धारा 144

धारा 144 लगने पर अब देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग इक्कठा नहीं हो सकते हैं। हालाकिं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, विद्यालय सार्वजनिक यातायात स्थानों, सरकार और अर्द्धसरकारी कार्यालयों पर इसके लिए छूट होती है। इन स्थानों के अलावा अगर कहीें पांच से अधिक लोग एकत्र होते हैं तो उन पर पुलिा कार्यवाही की जायेगी।किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति भड़काऊ बयान नहीं देगा और व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की भी इजाजत नहीं होगी साथ ही कोरोनावायरस का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा |

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