मकान मालिकों को किरायेदार सत्यापन ना कराना पड़ा भारी,2 लाख से भी अधिक जुर्माना
(विकास गर्ग)
देहरादून। मकान मालिकों द्वारा किरायेदार का सत्यापन न करने पर उत्तराखंड पुलिस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 27 मकान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही।
2लाख 70 हजार का जुर्माना।
देहरादून। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी* के द्वारा मकान मालिकों द्वारा किराएदार का सत्यापन ना करने पर पुलिस अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध करवाई हेतु निर्देशित किया गया है।
जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर व क्षेत्राधिकारी मसूरी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर व प्रभारी निरीक्षक कैंट द्वारा अपनी टीमों के साथ कोतवाली नगर व कैंट क्षेत्र के लगते हुए बिंदाल पुल और बिंदाल बस्ती क्षेत्र मे किरायेदार सत्यापन अभियान चलाने के संबंध में आज दिनांक 12/10/2021 को प्रातः 4:30 बजे क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा बिंदाल पुल पर समस्त पुलिस बल कोतवाली नगर, कोतवाली कैंट, महिला पीएससी, पुरुष पीएसी, चीता कर्मचारीगणो को भली-भांति ब्रीफ किया गया, तथा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन कराने के दृष्टिगत 6 टीमें गठित की गई।
सत्यापन के दौरान टीमों द्वारा 180 मकान मालिक को चैक किया गया। जिसमें से 27 मकान मालिकों द्वारा अपने मकान में रहने वाले किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया गया था। जिस कारण किरायेदारों का सत्यापन ना करने वाले मकान मालिकों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
निम्न जगहों पर चैकिंग
करवाई की गई
1 -बिंदाल बस्ती बिंदाल पुल
सभी टीमों द्वारा कुल निम्न कार्रवाई की गई।
मकान मालिक द्वारा किराएदार का सत्यापन ना कराने पर 27 व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्यवाही व 2 लाख 70 हजार का जुर्माना किया गया। कुल चालनो की संख्या 27 हुई है।
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