उत्तराखंड में अनलॉक 3 जानिए कुछ खास बातें,ये गाइडलाइंस जरूर पढ़ें

 

 

(विकास गर्ग)

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है।

उत्तराखण्ड की अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे।

कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां करने की अनुमति रहेंगी।

स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

जबकि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी अभी बंद ही रहेंगे।

योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोली जाएंगे।

इंडिपेंडेंस डे/स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना पहले की तरह अनिवार्य ही होगा।

राज्य में आने वालों को बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा।

 

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