(विकास गर्ग)
हल्द्वानी । जिलाधिकारी सविन बंसल ने आईसीएमआर में पंजीकृत निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की सैम्पलिंग एवं जाॅच हेतु कोई एसओपी जारी न होने के कारण 6 बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को गत दिवस पत्र प्रेषित4 किया गया था। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भेजे गए पत्र में जिलाधिकारी श्री बंसल ने लिखा कि कोविड-19 के मानकानुसार सैम्पल लेने से पूर्व रोगी को आईसोलेशन करना अनिर्वाय होता है निजी लैब किस आधार पर सैम्पल लेंगे तथा सैम्पल किसी अनुमति पर एवं किस निर्धारित स्थान पर लिया जाएगा।
सैम्पल रिपोर्ट आने तक क्या निजी लैब रोगी का आईसोलेशन मैनटेन करवाएगी। आइसोलेशन के मानक को किस आधार पर अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस प्रक्रिया की सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके लिए दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक होगा।
श्री बंसल ने पत्र में यह भी लिखा कि निजी प्रयोगशालाओं की रिफ्रेन्स लैब राज्य से बाहर स्थित हैं, इस प्रकार से लिये जाने वाले सैम्पल के कलैक्शन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है। कोविड-19 के सैम्पल कलैक्शन हेतु शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है तथा इनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना होगा, इस सम्बन्ध में कोई गाइड लाईन जारी की जाये। प्राईवेट लैब के लिए आरटीपीसीआर एप पर रजिस्ट्रेशन किया जाना, एसआरएफ आईडी जनरेट करना, आईसीएमआर पोर्टल अपडेशन (कोविड-19) व कैस इंवेस्टीगेशन फार्म की कार्यवाही किसके द्वारा की जायेगी।
बिजनेश ड्राईवन प्राइवेट लैब्स जो प्राइवेट फिजिशीयन की सलाह पर रोगी के सैम्पल प्राप्त करेंगे, उनकी दर निर्धारित की जाना आवश्यक है। कम्युनिटी सर्विलांस, आईसएमआर गाइडलाइन के तहत आईएलआई एवं एसएआरआई, गर्भवती महिलाओं के सैम्पल प्रतिदिन जनपद में आईडीपीएस टीम द्वारा लिये जा रहे हैं, जो सुशीला तिवारी वीआरडीएल लैब में परीक्षण हेतु अत्यधिक संख्या में भेजे जाते हैं। इस परिपेक्ष्य में आपातकाल को दृष्टिगत रखते हुए क्या इन निजी लैबों द्वारा भी इन सैम्पल का परीक्षण किया जायेगा एवं इनकी दर किस मानकानुसार निर्धारित की जायेगी।
श्री बंसल ने अपने पत्र में लिखा कि इन सभी बिन्दुओं के अभाव में यदि इन्हें अनुमति प्रदान की जाती है तथा कोविड-19 रिपोर्ट पाॅजीटिव आती है तो स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी तथा पाॅजीटिव व्यक्ति के सम्पर्क में आये व्यक्तियों को चिन्हित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। उन्होंने निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना की जाॅच हेतु अनुमति के सन्दर्भ में सभी बिन्दुओं के दृष्टिगत यथोचित निर्देश निर्गत करने अनुरोध किया था।
जिलाधिकारी सविन बंसल के पत्र पर प्रभारी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डाॅ.पंकज कुमार पाण्डे ने प्रदेश के निजी चिकित्सालय एंव लैब में कोविड-19 की सैम्पलिंग एवं जाॅच हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने जारी निर्देशों में कहा कि कोविड-19 संक्रमण रोकने हेतु कोरोना सैम्पल जाॅच अत्यावश्यक है। समय से कोरोना संक्रमण की जाॅच से ही संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए पूरे देश-प्रदेश में कोविड-19 की अधिक से अधिक व शीघ्रता से जाॅच के लिए आईसीएमआर द्वारा मानकों के अनुसार निजी लैब में सैम्पल जाॅच की अनुमति दी जा रही है।
सचिव ने निर्देश दिए है कि निजी लैब अथवा चिकित्सालय आईसीएमआर की अद्यतन मानकों एवं गाइडलाइन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। सैम्पल रिक्वेस्ट फार्म (एसआरएफ) अनिवार्य रूप से भरेंगे तथा रजिस्टर्ड चिकित्सक की संस्तुति के उपरान्त ही सैम्पल लिये जायेंगे। कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की जाॅच रिपोर्ट आने तक उन्हें आईसोलेशन में रखा जाये, जो निजी संस्थान अथवा चिकित्सालय संदिग्ध की कोरोना सैम्पल जाॅच हेतु लेगा उसी संस्था द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को आईसोलेशन में रखने की जिम्मेदारी होगी, साथ ही आईसोलेशन में रखे गये व्यक्ति की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी व राज्य स्तर पर नियुक्त नोडल को तत्काल अवश्य देनी होगी।
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