अनलॉक 02 के दौरान पुलिस ने कर दिया इस बस को सीज कारण जान के रह जाएंगे हैरान,पढ़िए यह खबर

 

(विकास गर्ग)

अनाधिकृत रूप से 70 व 69 सवारियों को बस में भरकर परिवहन कर अनलॉक 02 के दौरान प्रख्यार्पित आदेश व अधिरोपित प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर वाहन स्वामी एवं चालकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत, बस सीज

कोरोना वायरस से सुरक्षा के दृष्टिगत  उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं  क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रायवाला के द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यवस्था बनाते हुए अनलॉक 02 में नियमो का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाएं रखने एवं जनपद सीमा सप्त ऋषि बैरियर/थाना क्षेत्र अंतर्गत सघन चेकिंग करने हेतु आदेशित किया गया था|।

जिसके अनुपालन में आज दिनांक 07-07-2020 को दौराने चैकिंग बस संख्या *UP53ET 9901* व *UP95T 4135* को चैक किया गया तो देखा कि बसों के अंदर खचाखच यात्री भरे हैं सामाजिक दूरी के नियमों पालन नहीं किया गया तथा कुछ यात्रियों के द्वारा मास्क का प्रयोग भी नहीं किया गया है चालक से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि बस संख्या UP53ET 9901 का चालक इन श्रमिकों को विभिन्न स्थानों से देहरादून लेकर आ रहा था तथा बस संख्या UP95T 4135* का चालक भी श्रमिकों को विभिन्न स्थानों से देहरादून लेकर आ रहा था।

कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत बस चालकों से देहरादून आने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बारे में पूछा गया तो ज्ञात हुआ कि चालकों के पास क्रमशः कुल 32-32 व्यक्तियों की अनुमति है जबकि बस में कुल 70 व 69 सवारी भरी है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन को चेक किया तो वाहनों में सवारियों को मिलाकर चालक सहित बैठने की क्षमता 42-42 सीट की है| इस प्रकार से बस में सवारियों के क्षमता से अधिक/खचाखच भरे होने तथा कुछ सवारी के द्वारा मास्क का प्रयोग भी ना किए जाने से कोरोना संक्रमण फैलने की पूर्ण आशंका है।

तथा चालक के द्वारा अनलॉक 02 के दौरान प्रख्यार्पित आदेश व अधिरोपित प्रतिबंधों की भी अवहेलना की गई है| वाहन संख्या UP53ET 9901 का चालक जयराम पुत्र भगरासन निवासी ग्राम कहला थाना बढ़ोली जिला गोपालगंज बिहार एवं वाहन स्वामी अभिषेक निवासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश तथा बस संख्या UP95T 4135 के चालक अजय पाण्डे पुत्र चन्द्रिका पाण्डे निवासी ग्राम तेलियां बसोली थाना बसंतपुर जिला सीवान बिहार एवं वाहन स्वामी के0सी0 जैन के विरुद्ध धारा-188,269 आईपीसी एवम धारा-3 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर, बसों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया| अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

 

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