रुड़की की मुख्य नगर आयुक्त का सोमवार तक स्थानांतरण करें : हाई कोर्ट
(विकास गर्ग)
नैनीताल। रुड़की नगर निगम की भूमि पर निर्मित दुकानों को अपने ही लोगों को आवंटित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई के मामले में राज्य सरकार को फटकारते हुए पूछा गया कि कैसे पीसीएस अधिकारी की नियुक्ति गृह जनपद में की गई।कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को मौखिक तौर पर गलत करार दिया,साथ ही कहा कि सरकारी अधिकारी मुख्य नगर आयुक्त नूपुर वर्मा का ट्रांसफर सोमवार तक करें अन्यथा कोर्ट ट्रांसफर नीति ही रद्द कर सकती है।
मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रुड़की निवासी आशीष सैनी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई,जिसमें कहा गया कि नगर निगम रुड़की ने निगम की भूमि पर वर्ष 2011 से 2013 के बीच 2 दर्जन दुकानें बनाई गई,जिन्हें तत्कालीन जनप्रतिनिधि द्वारा बिना किसी विज्ञप्ति के अपने ही लोगों को आवंटित कर दिया गया।
बाद में दुकानों की छतों का अधिकार भी उन्हीं लोगों को दे दिया गया,जिसे 2015 में तत्कालीन मेयर ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।कोर्ट ने डीएम हरिद्वार को निर्देश दिए थे कि मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश की जाए,इधर इस आदेश को दुकानदारों ने भी चुनौती दी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था,साथ ही शहरी विकास सचिव को निर्देश दिए थे कि दुकानों को खाली कराने के लिए अंतिम निर्णय लेने तथा दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करें।
कोर्ट के आदेश पर आवंटन निरस्त कर दिया गया तब खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को उचित मानते हुए वर्ष 2020 तक दुकानें खाली कराने का समय दिया था,लेकिन अभी तक दुकानें खाली नहीं कराई गई।याचिकाकर्ता का कहना है कि मुख्य नगर आयुक्त नूपुर वर्मा रुड़की की स्थाई निवासी है तथा उनकी निगम में की गई नियुक्ति गलत है।
अधिकारियों की नियुक्ति अपने होम टाउन (गृह जनपद) में नहीं हो सकती है।नगर आयुक्त के अपने ही शहर में नियुक्ति के चलते नगर निगम पिछले 2 वर्षों से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है तथा निगम के अधिकारी मनमानी रवैया के चलते नगर हितों को बट्टा लग रहा है।नगर आयुक्त का शाम 4 बजे के बाद ऑफिस पहुंचना भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है,वहीं उसके व्यवहार को लेकर भी लोगों में नाराजगी है।
राजनीतिक अखाड़े के चलते नगर निगम क्षेत्रवासियों को अपनी समस्याओं के कारण दर-दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
NewsExpress18 प्रदेश में ही नही देश में भी प्रतिष्ठित मीडियापोर्टल की हिंदी वेबसाइट है।www.newsexpress18.in में हमें आपकी राय और सुझावों की जरुरत हैं।
आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें newsexpress18tv@gmail.com या vikas.gargddn@gmail.comपर भेज सकते हैं या हमारे व्हाटसप नंबर 9760620131 (संपादक विकास गर्ग) पर भी संपर्क कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज newsexpress18 को भी फॉलो कर सकते हैं।
नोट-यह न्यूज़ साईट है कोई इंक्वायरी नंबर नही
…………………………………….
NewsExpress18 प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल को आवश्यकता है,उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली,हरियाणा, हिमाचल,झारखंड आदि प्रदेशो में प्रदेश ब्यूरो,जिला ब्यूरो, संवाददाता की संपर्क करें।
विकास गर्ग,चैयरमेन/संपादक
फोन-9760620131,8192921007
………………………………….
न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित सभी लेखों विचारों व समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है इसके लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होगा (समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून होगा)