बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर 04 रेस्टोरेंट/होटल संचालक गिरफ्तार

बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर 04 रेस्टोरेंट/होटल संचालक गिरफ्तार

(संवाददाता NewsExpress18)
देहरादून। वर्तमान समय में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को आदेश निर्देश जारी किए गए जिस के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी मसूरी के दिशा निर्देश में थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा अलग-अलग टीमें गठित कर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 5/9/21 की रात्रि के समय थाना क्षेत्रअंतर्गत बिना लाइसेंस के अपने होटल ढाबों में शराब पिलाई जाने के संबंध में चेकिंग की गई जिस पर 04 रेस्टोरेंट मालिकों को गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभीयोग का विवरण

1-मुकदमा अपराध संख्या 490/21 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम बनाम रोहित पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी जोगीवाला थाना नेहरू कॉलोनी उम्र 24 वर्ष ( रोहित रेस्टोरेंट 6 नंबर पुलिया )

2-मुकदमा अपराध संख्या 491/21 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम बनाम शुभम प्रधान पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी डांडा सहस्त्रधारा रोड
( शुभम रेस्टोरेंट )

3-मुकदमा अपराध संख्या 492/ 21 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम बनाम पंकज पांडे पुत्र सतीश चंद्र पांडे निवासी शिवाजी नगर गली बापू ग्राम पशुलोक ऋषिकेश
{ वाहजी रेस्टोरेंट रायपुर }

4- मुकदमा अपराध संख्या 493/21 धारा 60/ 68 आबकारी अधिनियम बनाम विजेंद्र सिंह सजवान पुत्र मेलु सिंह सलमान निवासी { डेटिंग पॉइंट रेस्टोरेंट }

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