अनलॉक 5 : सार्वजनिक वाहनों के संचालन में क्या कहती है उत्तराखंड गाइडलाइंस

(संवाददाता NewsExpress18)

देहरादून,। उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 5 में अंतरराज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम इसकी एसओपी जारी कर दी है। सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों में सिर्फ निर्धारित किराया ही लिया जाएगा।

एसओपी के अनुसार परिवहन निगम को अन्य राज्यों के परिवहन निगमों से समन्वय बनाकर प्रतिदिन 100-100 फेरे लगाने की अनुमति दी गई है। अन्तरराज्यीय और अंतरजनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी-कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई-रिक्शा आदि समेत अन्य सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित संख्या में ही सवारी बैठाई जाएंगी। सरकार ने बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी है। हर बार यात्रा पूरी करने के बाद वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा। चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी होगा।

डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु एप

चालक-परिचालक समेत सभी यात्रियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। दूसरे राज्यों की यात्रा के दौरान बॉर्डर पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

एसओपी के अनुसार, यात्रा के दौरान पान, तंबाकु, गुटखा और शराब आदि का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में थूकना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा यात्रा के दौरान वाहनों को निर्धारित स्टोपेज पर ही रोका जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर कोई यात्री किसी भी कारण से पंजीकरण नहीं करा पाया तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

अन्तर्राज्यीय (अन्य राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने हेतु) यात्रा की स्थिति में सम्बन्धित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वह देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 की वैबसाईट htp://smart city dehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण के उपरान्त ही यात्रा प्रारम्भ करें। यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराये राज्य में प्रवेश करता है, तो सम्बन्धित यात्री के पहुँचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा, उक्त पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा की जायेगी।

उत्तराखंड सरकार द्वारा गाड़ियों में जो 50% सवारी बैठाने का प्रावधान था वह आज समाप्त हो गया है, और कल मंगलवार 29 सितम्बर से वाहन जितनी सवारी में पास हैं उतनी सवारी बिठा सकते हैं, किराया पूर्व की भांति ही लिया जाएगा।
यह नियम कल से ही विधिवत लागू होगा सभी लोग नियमों का पालन करें वह कल से किसी प्रकार अधिक किराया ना लें। – उत्तराखंड परिवहन विभाग, देहरादून

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