उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हुई रोडवेज कर्मचारी यूनियन की याचिका पर सुनवाई,सचिव परिवहन को नोटिस

 

(उमेश सिंह राणा)
नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सचिव परिवहन से पूछा है कि कर्मचारियो का मार्च अप्रैल माह का बेतन कब तक देंगे इसकी रिपोर्ट 15 जून को कोर्ट में दें।आज सुनवाई के दौरान परिवहन निगम की तरफ से शपथपत्र पेश कर कहा कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार से परिसम्पत्तियों की बटवारे सहित सात सौ करोड़ रुपया वापस नही हुआ है जिस पर कोर्ट ने कहा कि अगर यूपी से पैसा नही आएगा तो निगम कर्मचारियों को बेतन नही देगा।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है जो नियम विरुद्ध है। सरकार उन लोगो को हड़ताल करने पर मजबूर करती आई है। सरकार व परिवहन निगम न तो उनको नियमित कर रही है, न उनको नियमित वेतन दिया जा रहा है, न उनको पिछले चार साल से ओवर टाइम दिया जा रहा है।

कहा कि रिटायर कर्मचारियों का न ही देयको का भुगतान किया गया। यूनियन का सरकार व निगम के साथ कई बार मांगो को लेकर समझोता हो चूका है उसके बाद भी सरकार एस्मा लगाने को तैयार है। जहाँ सरकार ने निगम को 69 करोड़ रुपया बकाया देना है वही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा भी निगम को सात सौ करोड़ रुपया देना है अगर सरकार व निगम इनको वसूले तो यूनियन व निगम की सारी समस्याऍ  इस धन राशि से ही सुलझ जाएँगी। सरकार का  की कार्यवाही करना न्याय विरुद्ध है।

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