(विकास गर्ग)
देहरादून । दून प्रभारी जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने अवगत कराया है कि जनपद के नगर निगम/ नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत स्थिति व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, adhisthan, औद्योगिक इकाइयों तथा दुकानों की साप्ताहिक बंदी एवं उनमें नियोजित कर्मकारों के अवकाश वेतन भुगतान इत्यादि के संबंध में उप श्रम आयुक्त गढ़वाल क्षेत्र द्वारा 18 फरवरी 2021 को आदेश निर्गत किया गया है।
उप श्रम आयुक्त गढ़वाल परिक्षेत्र द्वारा निर्गत किए गए आदेशों के अनुसार ऐसी किसी दुकान एवं किसी स्थापन जिनमें 10 या 10 से अधिक कर्मकार नियोजित है मैं सप्ताह में सभी दिन ऐसी शर्तों के अधीन कार्य लिया जा सकेगा कि प्रत्येक कर्मकार को विश्राम के कम से कम 24 कर्मी घंटे का सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जाएगा। श्रमिक कर्मकार द्वारा अधिसमय सहमति पर यदि स्वामी/ मालिक द्वारा अधिसमय कार्य लिया जाता है, तो संबंधित कर्मकार के संशोधित अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सामान्य मजदूरी से दुगुनी दर पर उस अवधि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में किए गए साप्ताहिक बंदी के आदेशों को उक्त आदेशों के अनुसार संशोधित किया गया है।
NewsExpress18 प्रदेश में ही नही देश में भी प्रतिष्ठित होती मीडियापोर्टल की हिंदी वेबसाइट है।www.newsexpress18.in में हमें आपकी राय और सुझावों की जरुरत हैं।
आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें newsexpress18.in@gmail.com या vikas.gargddn@gmail.comपर भेज सकते हैं या हमारे व्हाटसप नंबर 9760620131 (संपादक विकास गर्ग) पर भी संपर्क कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज newsexpress18 को भी फॉलो कर सकते हैं।
नोट-यह न्यूज़ साईट है कोई इंक्वायरी नंबर नही
…………………………………….
NewsExpress18 प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल को आवश्यकता है,उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, दिल्ली,हरियाणा, हिमाचल,झारखंड आदि प्रदेशो में प्रदेश ब्यूरो,जिला ब्यूरो, संवाददाता की संपर्क करें।
विकास गर्ग,चैयरमेन/संपादक
फोन-9760620131,8192921007
………………………………….
न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित सभी लेखों विचारों व समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है इसके लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी होगा (समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून होगा)
