महिलाओं-बुजुर्गों को साधु साधु बन टोना टोटका के नाम पर ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार
(विकास गर्ग)
देहरादून। महिलाओं-बुजुर्गों को साधु बाबाओं के तरीके से परिवार की समस्याओं का समाधान करने के बहाने झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह के 02 (दो) शातिर ठग (सगे भाई) गिरफ्तार, कब्जे से कुल 33,500/- रुपए व वादी का आधार कार्ड बरामद, 2 माह पूर्व पंजीकृत अभियोग का भी सफल अनावरण।
कोतवाली ऋषिकेश मे शिकायतकर्ता डबल सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय उत्तम सिंह रावत निवासी ग्राम व पोस्ट गंगा भोगपुर, तहसील चीला, यम्केश्वर पौड़ी गढ़वाल के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि दो व्यक्तियों, जिसमें से एक ने डॉक्टर का पता पूछने के बहाने से मुझे रोका व दूसरा व्यक्ति कपड़े का व्यापारी बता कर बात करने लगा, इसी बीच पहला व्यक्ति अपने को वृंदावन का पुरोहित बताकर व प्रार्थी को धोखे में रखकर मेरा बैग, जिसमें कुल ₹32000/- नगद व अन्य कागजात थे, लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी कर भाग गए।
शिकायतकर्ता की उक्त शिकायत पर कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध संख्या 549/2021 धारा 420 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना की जानकारी उच्च अधिकारी गणों को दी गई।
क्षेत्र में ठगी की इस घटना की गंभीरता के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देहरादून के द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए। मुकदमे के शत-प्रतिशत अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु आदेश दिए गए।
जिस पर पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा कोतवाली ऋषिकेश एवं एसओजी देहात की संयुक्त पुलिस टीम बनाकर निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए।
1-वादी से घटना की समस्त जानकारी लेकर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का बारीकी से निरीक्षण करना।
2- पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों के विषय में जानकारी हासिल कर उनका सत्यापन करना।
3- सीसीटीवी से प्राप्त फोटो वीडियो के आधार पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया|
4- कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत जगह-जगह पर चेकिंग अभियान चलाया गया।
जिस पर दिनांक 25 नवंबर 2021 की सायं मुखबिर की सूचना पर बस अड्डे के पीछे से दो अभियुक्तों को नकद कुल ₹33,500/- व वादी का आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है।
नाम पता अभियुक्त गण
1- अमजद पुत्र महिउद्दीन निवासी ग्राम गोपालपुर मोहर टोला थाना ठाकुरगंगती, जिला गोड्डा झारखंड, उम्र 50 वर्ष।
2- कबीर अंसारी पुत्र मोहिउद्दीन निवासी ग्राम गोपालपुर मोहर टोला थाना ठाकुरगंगती, जिला गोड्डा झारखंड, उम्र 42 वर्ष।
बरामदगी विवरण
अभियुक्त अमजद से
1-कुल ₹30000/- नकद
2- वादी डबल सिंह रावत का आधार कार्ड
अभियुक्त कबीर अंसारी से
1- कुल ₹3500/- नकद
पूछताछ विवरण
पूछताछ करने पर दोनों अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि हम दोनों सगे भाई हैं तथा झारखंड के रहने वाले हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हम दोनों भाई साधु बाबाओं के तरीके से लोगों के परिवार की समस्याओं का समाधान करने के बहाने अपने झांसे में लेकर खासकर बुजुर्ग व महिलाओं को धोखा देकर उनका पैसा, ज्वेलरी आदि सामान लेकर मौका देख कर भाग जाते हैं। 3 दिन पहले यही ऋषिकेश बाजार में हम दोनों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ते में रोककर उसके परिवार की समस्याओं के समाधान करने के झांसा देकर उसका बैग ले लिया और मौका पाकर वहां से भाग गए, जिसमें करीब ₹ 30000/- नगद व कुछ कागजात थे।
बैग से पैसे व आधार कार्ड हमने अपने पास रख लिया तथा कपड़े और अन्य कागजात हमने सड़क किनारे नाली में फेंक दिए थे| अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि करीब 2 माह पूर्व भी हम दोनों ने ऋषिकेश मेन बाजार में टेंपो स्टैंड के पास एक महिला को झांसे में लेकर उसकी ज्वेलरी जिसमें एक सोने का पेंडल, एक सोने की अंगूठी, फोन व पर्स था, लेकर भाग गए थे। पर्स में करीब ₹2000/- थे। पैसे निकालकर हमने उस पर्स व फोन को झारखंड जाते हुए ट्रेन से रास्ते में फेंक दिया था और उसकी ज्वैलरी झारखंड में राह चलते व्यक्ति को मजबूरी बताकर ₹15000/- में बेच दी थी।
उस महिला की ज्वेलरी से जो पैसा मिला था, वह हम दोनों ने अपने रहने, खाने, किराया आदि में कुछ खर्च कर लिया है, जिसमें से करीब ₹3500 कबीर के पास बच्चे हुए थे। आज भी हम दोनों ऋषिकेश में किसी को झांसा देकर ठगने के इरादे से आए थे कि आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया|
नोट- अभियुक्तों से पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर 2 माह पूर्व वादिनी चंदा सिलस्वाल पत्नी दीपक सिलस्वाल निवासी चोपड़ा फार्म ग्राम खदरी श्यामपुर ऋषिकेश देहरादून के साथ हुई घटना के पश्चात कोतवाली हाजा पर पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 455/21 धारा 420 का भी अनावरण किया गया|
उत्तराखंड, सरहदी जनपदों एवं झारखंड से भी उपरोक्त अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
दोनो अभियुक्तों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
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