केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी,क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद,जरूर पढ़ें

 

(इक़बाल खान)

दिल्ली । केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर 31 अगस्त तक बन्द रखे गए हैं।

अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में रात का कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। रात के दौरान आने-जाने पर प्रतिबंध (नाइट कर्फ्यू) हटा दिया गया है।

किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों व वस्तुओं के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट लेने की भी जरूरत नहीं होगी।

योग संस्थानों और जिम 05 अगस्त से खुलेंगे। इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे।

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शामिल हो सकेंगे।

सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।

निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों के लिए बाहर निकलने की अनुमति रहेगी।

कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा।

देश के सभी कंटेनमेंट जोन की निगरानी केंद्र सरकार करेगी।

राज्य सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर फैसला लेना है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के बाहर की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां इन सबको खोलने के लिए हालात के आधार पर फैसला लिया जाएगा।

निर्माण गतिविधियां चलेंगी लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क का पालन करना होगा।

अनलॉक 3 में कोविड- 19 पर केंद्र सरकार की ओर से जारी सभी प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू रहेंगे।

सलाह दी गई है कि बीमार व्यक्तियों, बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके। अपने घरों पर रहना होगा।

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।

वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी।

अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।

सभी दुकानें खुली रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्‍त सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।

सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित रहेगा।

 

 

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