(विकास गर्ग)
देहरादून : उत्तराखंड में शादी-ब्याह सहित अन्य समारोह को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जिसके प्रमुख बिंदु सरल रूप में इस प्रकार हैं !
(1) कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी हॉल को खोलने की अनुमति दे दी गयी है।
(2) बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी हॉल के प्रबंधक सुनिश्चित करेंगें की समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नही होंगें देनी होगी सभी के नामो की लिस्ट।
(3) समारोह में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को बैंक्वेट हॉल/कम्युनिटी हॉल/होटल के प्रबंधक को
स्पष्ट रूप से अपने रुकने का स्थान और विवाह स्थल को
सरकार द्वारा तैयार सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरकर देना होगा।
(4) दूल्हा अथवा दुल्हन के वो सभी रिश्तेदार जो हाई लोड covid-19 संक्रमित शहरों से आ रहे हो
परन्तु उनमें कोई भी लक्षण न हो (यानि Asymptomatic) को क्वारंटाइन होने से छूट रहेगी।
हालांकि उन्हें संबंधित बैंक्वेट हॉल/कम्युनिटी हॉल के अलावा किसी भी सार्वजानिक स्थल पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
(5) बैंक्वेट हॉल/कम्युनिटी हॉल के प्रबंधक प्रवेश से पूर्व सभी कर्मचारियों और अतिथियों की थर्मल स्क्रीनिंग को सुनिश्चित करेंगें।जिसका पूरा रिकॉर्ड रखा जायेगा।
प्रबंधक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार की सेफ्टी और सामाजिक दुरी की गाइड लाइन का पूर्णतया पालन सुनिश्चित करेंगें।
(6) गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार की सेफ्टी और सामाजिक दुरी गाइडलाइन का सख्ताई से पालन करने के क्रम में शादी में आने वाले बिना लक्षण वाले अतिथियों को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के कतिपय प्रावधानों से छूट अनुमन्य होगी।
(7) किसी भी प्रकार के आदेश के उल्लंघन की दशा में IPC,Epidemics Disease Act और Disaster Management के तहत कार्यवाही होगी।
NewsExpress18 प्रदेश में ही नही देश में भी प्रतिष्ठित होती मीडियापोर्टल की हिंदी वेबसाइट है।www.newsexpress18.in में हमें आपकी राय और सुझावों की जरुरत हैं।
आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें newsexpress18.ddn@gmail.com या vikas.gargddn@gmail.comपर भेज सकते हैं या हमारे व्हाटसप नंबर 9760620131 (संपादक विकास गर्ग) पर भी संपर्क कर सकते हैं।