उत्तराखंड ने भी की अपनी गाइडलाइन जारी, रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

(विकास गर्ग)

देहरादून। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 के तहत लोगों को कई रियायतें देते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी भी अनुमति या औपचारिकता के ना होने के नियम तय किये हैं, यही नही शैक्षणिक कार्यों को लेकर भी स्कूलों को कुछ रियायत दी है।

लेकिन अनलॉक 4 की गाइडलाइन आने के फौरन बाद शासन की तरफ से भी गाइडलाइन जारी हुई है। प्रभारी सचिव आपदा प्रबंधन की तरफ से जारी किए गए पत्र में साफ तौर पर दिया गया है कि प्रदेश में आगे के लिए किसी भी यात्री को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा।आदेश में इसे अनिवार्य किया गया है।

यही नहीं बॉर्डर पर भी किए गए रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगने पर देनी होगी, हालांकि ईपास या किसी परमिशन की यात्री को आवश्यकता नहीं होगी। पत्र में दिया गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है।

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