(संवाददाता NewseExpress18)
देहरादून। थाना रायपुर निवासी वादिनी द्वारा विपक्षी अनिरुद्ध राणा पुत्र श्री परमवीर राणा निवासी ग्राम पुरैनी तहसील नगीना जिला बिजनौर द्वारा स्वयं के साथ पहले दोस्ती करना एवं उसके बाद मारपीट गाली-गलौज जान से मारने की धमकी देना तथा सोशल मीडिया पर वादिनी आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा अपराध संख्या 246 / 20 धारा 323/ 354/ 504/ 506 एवं 66 ई आईटी एक्ट बनाम अनिरुद्ध राणा पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना निरीक्षक राकेश गुसाईं तत्कालीन प्रभारी थाना नेहरू कॉलोनी के सुपुर्द हुई।
उक्त अभियोग में वादिनी के बयानों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 376 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई एवं विवेचना निरीक्षक श्रीमती ज्योति चौहान (महिला हेल्पलाइन प्रभारी) के सुपुर्द की गई।
अभियोग में विवेचना के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अनिरुद्ध राणा पुत्र परमवीर राणा, निवासी ग्राम पुरैनी तहसील नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, उम्र 22 वर्ष को कल दिनांक 21 अक्टूबर 2020 को उपरोक्त अभियोग में गुड़गांव हरियाणा से गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय में पेश करने के उपरांत अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया है।
नाम पता अभियुक्त
अनिरुद्ध राणा पुत्र परमवीर राणा निवासी ग्राम पुरैनी, तहसील नगीना, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, उम्र 22 वर्ष।